- पशुपालकों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और मुर्गी पालन के लिए ₹3 लाख तक का ऋण मिल सकता है।
- ऋण पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज लिया जाता है, जबकि समय पर भुगतान करने पर 3% ब्याज अनुदान मिलता है।
- ऋण राशि को पशुओं की देखभाल, चारा, दवाइयों और अन्य आवश्यक पशुपालन खर्चों के लिए किया जा सकता है।
- हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-2574663
- 0172- 2574664
- हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी निदेशालय का सहायता केंद्र :- [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना |
| लाभ | पशुपालन हेतु आसान ऋण सुविधा |
| लाभार्थी | हरियाणा के पशुपालक किसान |
| नोडल विभाग | पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
योजना के बारे में
हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड (Pashu Kisan Credit Card) सुविधा पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा से जुड़े पशुपालकों को बैंकों के माध्यम से पशुओं के रखरखाव और देखभाल से जुड़े खर्चों (कार्यशील पूंजी) के लिए ऋण उपलब्ध कराने की एक व्यवस्था है। हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और मुर्गी पालन से जुड़े पशुपालक अधिकतम ₹3 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस ऋण का उपयोग पशुओं की देखभाल, चारा, दवाइयों और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है।
यह सुविधा Kisan Credit Card (KCC) व्यवस्था के तहत पशुपालन क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराई गई ऋण सुविधा है। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में KCC सुविधा को पशुपालन और डेयरी किसानों तक विस्तारित किया था। हरियाणा में इसी व्यवस्था के अंतर्गत पशुपालकों को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऋण लेने की सुविधा दी जाती है।
हरियाणा की इस योजना में ऋण की राशि पशु की श्रेणी और निर्धारित वित्तीय मानकों के आधार पर तय की जाती है। कार्डधारक स्वीकृत ऋण सीमा के भीतर जरूरत के अनुसार राशि निकाल सकता है और इसे पशुओं के चारे, दवाइयों, रखरखाव तथा अन्य जरूरी खर्चों में इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह यह सुविधा पशुपालकों को पशुपालन से जुड़े नियमित खर्चों के लिए कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने में मदद करती है।
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंक द्वारा 7% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। यदि पशुपालक समय पर ऋण का भुगतान करता है, तो सरकार की ओर से 3% ब्याज अनुदान दिया जाता है, जिससे प्रभावी ब्याज दर 4% रह जाती है। यह ब्याज अनुदान अधिकतम ₹3 लाख तक की ऋण राशि पर उपलब्ध कराया जाता है, इससे पशुपालक समय पर ऋण चुकाकर ब्याज का बोझ कम कर सकते हैं।
इस योजना की एक महत्वपूर्ण सुविधा यह है कि ₹1.60 लाख तक की ऋण सीमा के लिए जमीन गिरवी रखने या collateral security देने की आवश्यकता नहीं बताई गई है। इससे अधिक की ऋण राशि के लिए जमीन या अन्य जमानत की आवश्यकता हो सकती है। कार्डधारक स्वीकृत सीमा के अनुसार समय-समय पर ऋण राशि निकाल और जमा कर सकता है। योजना में एक वर्ष के भीतर निकाली गई पूरी राशि को एक दिन में जमा करना आवश्यक है; निर्धारित अवधि में भुगतान न करने पर ब्याज दर बढ़कर 12% वार्षिक हो सकती है।
पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग निर्धारित सीमा के भीतर ATM से राशि निकालने या बाजार में खरीदारी करने के लिए भी किया जा सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या बैंक से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु बीमा, पशु स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, आवेदन पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
योजना की मुख्य विशेषताएँ एवं लाभ
योजना के तहत पात्र लाभार्थी को मिलने वाले लाभ निम्नलिखित है:-
- पशुपालकों को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- योजना में पशुपालकों को अधिकतम ₹3 लाख तक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
- समय पर भुगतान करने वाले पात्र पशुपालक को 3% ब्याज अनुदान मिलने के बाद 4% प्रभावी ब्याज दर की जानकारी दी गई है।
- ऋण का उपयोग पशुओं की देखभाल, चारा, दवाइयों और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए किया जा सकता है।
- विभिन्न पशुपालन गतिविधियां, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और मुर्गी पालन, को शामिल किया गया है।
- जरूरत के अनुसार राशि का उपयोग: कार्डधारक जरूरत के अनुसार ऋण राशि निकाल सकता है और जमा भी कर सकता है।
- निर्धारित credit limit के अनुसार ATM और बाजार में खरीदारी की सुविधा भी उपलब्ध है।
- ₹1.60 लाख तक की ऋण सीमा के लिए जमीन गिरवी रखने या collateral security देने की आवश्यकता नहीं है।
पात्रताएं
योजना के अंतर्गत ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को इसकी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करा होगा:
- आवेदक पशुपालन गतिविधि से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- योजना के अंतर्गत गाय पालन, भैंस पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, सूअर पालन और मुर्गी पालन शामिल हैं।
आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पेन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, आवेदन की प्रक्रिया दिए गए चरणों में पूरी की जाती है।
- अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाएँ, जहाँ आपका बचत खाता है।
- बैंक अधिकारी से पशुपालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (AHDF-KCC) आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म में नाम, पता, बैंक खाता, पशुओं की संख्या और प्रकार सही-सही भरें।
- आधार, पैन, निवास प्रमाण और पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की प्रतियाँ संलग्न करें।
- भरा हुआ फॉर्म दस्तावेजों के साथ बैंक शाखा में जमा करें।
- आवेदन जमा होने के बाद बैंक उपलब्ध दस्तावेजों और अपनी लागू प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पर कार्रवाई करेगा।
- ऋण की राशि पशुओं की श्रेणी और निर्धारित वित्तीय मानकों के अनुसार तय की जाएगी।
- स्वीकृति के बाद निर्धारित credit limit के अनुसार ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
ऋण अदायगी और ब्याज अनुदान
पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के ऋण की अदायगी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शर्तें नीचे दी गई हैं।
- बैंक द्वारा ऋण पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज लिया जाता है।
- समय पर ऋण का भुगतान करने पर सरकार की ओर से 3% ब्याज अनुदान दिया जाता है।
- इस ब्याज अनुदान के बाद पात्र पशुपालक के लिए प्रभावी ब्याज दर 4% बताई गई है।
- यह 3% ब्याज अनुदान अधिकतम ₹3 लाख तक की ऋण राशि के संबंध में बताया गया है।
- कार्डधारक आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर स्वीकृत सीमा से ऋण राशि निकाल सकता है और सुविधा के अनुसार राशि जमा कर सकता है।
- ऋण राशि निकालने या खर्च करने के एक वर्ष के भीतर किसी एक दिन पूरी ली गई राशि जमा करना आवश्यक बताया गया है।
- निर्धारित अवधि में ऋण राशि जमा नहीं करने पर 12% वार्षिक ब्याज दर का प्रावधान है
ऋण का उपयोग
पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड से प्राप्त ऋण का उपयोग पशुपालक निम्न आवश्यकताओं के लिए कर सकता है:
- पशुओं की देखभाल
- चारा खरीद
- दवाइयां
- अन्य आवश्यक पशुपालन खर्च
DBT और भुगतान संबंधी जानकारी
- पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड प्रत्यक्ष नकद सहायता/DBT योजना नहीं है।
- इसके अंतर्गत बैंक द्वारा पशुपालक को ऋण/credit facility उपलब्ध कराई जाती है।
- ₹3 लाख तक की राशि को सरकारी मुफ्त सहायता के रूप में नहीं दिया जाता।
- ऋण पर 7% ब्याज लिया जाता है और समय पर भुगतान करने पर 3% ब्याज अनुदान का लाभ दिया जाता है।
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172-2574663
- 0172- 2574664
- हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी निदेशालय का सहायता केंद्र :- [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह पशुपालकों को पशुओं के रखरखाव, चारा, दवाइयों और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए बैंक के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।
योजना में पात्र पशुपालक को ₹3 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
पशुधन KCC पर बैंक द्वारा 7% वार्षिक साधारण ब्याज लिया जाता है।
समय पर ऋण का भुगतान करने वाले पात्र पशुपालक को 3% ब्याज अनुदान दिया जाता है
₹1.60 लाख तक बिना जमीन गिरवी रखे और बिना collateral security के ऋण की सुविधा बताई गई है।
इच्छुक पशुपालक अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या बैंक में संपर्क करके पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।
ऋण का उपयोग पशुओं की देखभाल, चारा, दवाइयों और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए किया जा सकता है।
ऋण राशि निकालने या खर्च करने के एक वर्ष के भीतर किसी एक दिन पूरी ली गई राशि जमा करना आवश्यक है।
निर्धारित अवधि में ऋण वापस जमा न करने पर ब्याज दर 12% सालाना हो सकती है।
नहीं। ₹3 लाख तक की राशि बैंक ऋण/credit facility है, मुफ्त सरकारी नकद सहायता नहीं।
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