हाइलाइट
- प्रत्येक ई रिक्शा की खरीद पर लाभार्थी महिला को आर्थिक सहायता।
- विभाग द्वारा चिन्हित बैंको से रिक्शा की 70 प्रतिशत कीमत तक के ऋण की सुविधा।
- सरकार द्वारा प्रत्यके रिक्शा की खरीद पर अधिकतम 80,000/- रूपए (रिक्शा की 20 प्रतिशत कीमत) की सहायता।
- प्राप्त ऋण को लाभार्थी द्वारा 5 वर्षो की अवधि में लौटाया जा सकेगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर : - 020- 26360063
- द्वितीय तल, आयुक्तालय महिला एवं बाल विकास,
28 क्वींस गार्डन, ओल्ड सर्किट हाउस के पास, पुणे
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योजना का अवलोकन
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| योजना का नाम | महाराष्ट्र पिंक ई रिक्शा योजना। |
| आरम्भ वर्ष | 2024. |
| लाभ | ई रिक्शा खरीदने पर आर्थिक सहायता। |
| लाभार्थी | महिलाएं। |
| नोडल विभाग | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महाराष्ट्र। |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | महाराष्ट्र पिंक ई रिक्शा योजना आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओ पर केंद्रित एक नई योजना "पिंक ई रिक्शा योजना" को राज्य में लागु करने की घोषणा की है।
- इस योजना की घोषणा राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी द्वारा दिनाँक 28 जून 2024 को राज्य का अनुपृरक बजट पेश करते हुए की गई।
- योजना के द्वारा राज्य में महिलाओ के लिए रोजगार पैदा करना और उन्हें आर्थिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।
- पिंक ई रिक्शा योजना की सहायता से महिलाए स्वावलम्बी बन सकेंगी और अपने परिवार में होने वाले आर्थिक खर्च में योगदान दे सकेंगी।
- योजना का उद्देश्य न केवल राज्य की महिलाओ को रोजगार और स्वावलम्बी बनाना है बल्कि राज्य की महिलाओ एवं लड़कियों के लिए एक सुरक्षित यात्रा भी सुनिश्चित करना है, मुख्यतः रात के समय।
- पिंक ई रिक्शा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पात्र महिलाओ को ई रिक्शा उपलब्ध करवाया जाएगा।
- ई रिक्शा खरीदने हेतु सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों को रिक्शे की कुल राशि का 20 प्रतिशत जो की अधिकतम 80,000/- रूपए होगा उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इसके अलावा लाभार्थी ई रिक्शा खरीदने के लिए नोडल विभाग द्वारा चिन्हित बैंक से रिक्शे की कुल राशि का 70 प्रतिशत तक का ऋण भी प्राप्त कर सकते है।
- लाभार्थियों को यह ऋण 5 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा, जिसको लाभार्थी द्वारा निश्चित ब्याज के साथ चुकाया जाएगा।
- पात्र लाभार्थी को रिक्शे की कुल राशि का दस प्रतिशत निर्धारित एजेंसी को ई रिक्शा क्रय के दौरान जमा करना होगा।
- योजना के तहत दिया जाने वाला आर्थिक लाभ या सब्सिडी केवल उन्ही महिलाओ को दिया जाएगा जो योजना की पात्रता को पूर्ण करती है और रिक्शा खरीदने के इच्छुक है।
- पिंक ई रिक्शा योजना के तहत जारी किए गए ई रिक्शा को लाभार्थी महिलाए सवारी लाने ले जाने हेतु उपयोग में ला सकती है।
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पिंक ई रिक्शा योजना के तहत लाभार्थी अधिकतम 4 लाख तक की कीमत का रिक्शा खरीद सकता है।
- इसके अतिरिक्त ख़रीदे जाने वाले रिक्शा में निम्नलिखित विनिर्देश होना आवश्यक है : -
- उसकी मोटर 10 एचपी की हो।
- एक चार्ज में कुल 110 किमी चल सके।
- उसमे 3+1 (ड्राइवर) सवारी बैठने की जगह हो।
- राज्य सरकार द्वारा पिंक ई रिक्शा योजना को राज्य में चरणबद्ध तरीके से लागु किया जाएगा।
- पहले चरण में योजना को राज्य के 17 शहरो में लागु किया जाएगा, जहाँ कुल 10,000 महिलाओ को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- प्रत्येक शहर से केवल निश्चित संख्या के आवेदकों को ही योजना का लाभ दिया जाएगा।
- यदि किसी शहर से निर्धारित संख्या से अधिक मात्रा में आवेदन प्राप्त होते है तो उस अवस्था में लाभार्थी का चयन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।
- योजना को राज्य में सफल तरह से लागु करने हेतु सरकार द्वारा इसके लिए कुल 80 करोड़ का बजट जारी किया गया है।
- राज्य के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस योजना का नोडल विभाग चयनित किया गया है।
- पिंक ई रिक्शा योजना का लाभ लेने हेतु आवेदकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और योजना निर्देशित अन्य पात्रता को पूर्ण करना अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी पिंक ई रिक्शा योजना के आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर सकते है।
- योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले रिक्शा लाभार्थी को विभाग द्वारा चयनित एजेंसी से ही प्राप्त करने होंगे, जिसकी जानकारी आवेदकों को नोडल विभाग के माध्यम से प्राप्त होगी।
- योजना के बारे में अन्य जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा महिलाओ पर केंद्रित पिंक ई रिक्शा योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे : -
- प्रत्येक ई रिक्शा की खरीद पर लाभार्थी महिला को आर्थिक सहायता।
- विभाग द्वारा चिन्हित बैंको से रिक्शा की 70 प्रतिशत कीमत तक के ऋण की सुविधा।
- सरकार द्वारा प्रत्यके रिक्शा की खरीद पर अधिकतम 80,000/- रूपए (रिक्शा की 20 प्रतिशत कीमत) की सहायता।
- प्राप्त ऋण को लाभार्थी द्वारा 5 वर्षो की अवधि में लौटाया जा सकेगा।
लाभार्थी और शहर की सूची
- पहले चरण में पिंक ई रिक्शा योजना का लाभ राज्य के 17 शहरों में से केवल 10,000 लाभार्थी महिलाओ का ही दिया जाएगा। प्रत्येक शहर में से निम्नलिखित आवेदको का ही चयन किया जाएगा : -
शहर का नाम लाभार्थी की संख्या मुंबई उपनगर। 1400 ठाणे। 1000 पुणे। 1400 नाशिक। 700 नागपुर। 1400 कल्याण। 400 अहमदनगर। 400 नवी मुंबई। 500 पिम्परी। 300 अमरावती। 300 चिंचवाड़। 300 पनवेल। 300 छत्रपति संभाजी नगर। 400 डोम्बिवली। 400 वसई-विरार। 400 कोल्हापुर। 200 सोलापुर। 200 कुल 10,000 
पात्रता की शर्तें
- ई रिक्शा खरीदने हेतु आर्थिक सहायता/ सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र सरकार केवल उन्ही महिलाओं को लाभ देगी जो पिंक ई रिक्शा योजना की निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करेंगी : -
- आवेदक राज्य का स्थायी निवासी हो।
- केवल महिला एवं लड़किया ही इसके लिए पात्र होंगी।
- आवेदक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो।
- आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो।
- महिला के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम हो।
- निम्नलिखित वर्ग की महिलाओ को प्राथमिकता दी जाएगी : -
- विधवा या कानूनी रूप से तलाकशुदा।
- राजकीय गृहों में प्रवेश करने के इच्छुक।
- युवा अनाथ, दादी, या अनाथालयों/बाल गृहों के पूर्व निवासी।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओ को भी प्राथमिकता।
- आवेदक महिला के पास स्वयं का बैंक खाता हो।
अपात्रता की शर्तें
- निम्नलिखित में से किसी भी पात्रता के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी पिंक ई रिक्शा योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी : -
- यदि किसी महिला को इस योजना के समान अन्य विभाग से लाभ प्राप्त हुआ हो।
- यदि कोई महिला पहले से कर्ज लिए हो।
- यदि महिला के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पिंक ई रिक्शा योजना में ई रिक्शा की खरीद पर आर्थिक सहायता का लाभ उठाने हेतु आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :
-
- आयु प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड।
- मतदाता पहचान पत्र।
- बैंक खाते की पासबुक।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- राशन कार्ड।
- आवेदक के कर्ज में न होने का शपथ पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- प्राथमिकता वर्ग को जारी प्रमाण पत्र (विधवा/कानूनी रूप से तलाकशुदा/अनाथ/बाल गृह आदि)
- ई-रिक्शा आवेदक स्वयं चले जाने हेतु वचन पत्र।
- आवेदक द्वारा योजना में निर्दिष्ट सभी नियम एवं शर्तो का पालन करने हेतु वचन पत्र।

आवेदन करने की प्रक्रिया
- पिंक ई रिक्शा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ के लिए लाभार्थी महिला को इसके लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
- आवेदक पिंक ई रिक्शा योजना के आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से जमा कर सकते है।
- पिंक ई रिक्शा योजना के आवेदन पत्र महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय या फिर ऑनलाइन उनके वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते है।
- प्राप्त आवेदन पत्र में आवेदक को मांगे गए विवरण को सही ढंग से दर्ज करना है।
- आवेदन पत्र में अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करके और आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करे।
- पूर्ण रूप से भरे इस आवेदन पत्र को आवेदक महिल एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जमा कर दे।
- नोडल विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदकों की जांच की जाएगी।
- जांच में सफल पाए गए आवेदकों को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक को योजना निर्देशित आगे की प्रक्रिया पूर्ण करना आवश्यक है।
योजना की मुख्य विशेषताए
- पिंक ई रिक्शा योजना केवल राज्य की महिला एवं लड़कियों के लिए है।
- योजना के तहत दिया जाने वाला लाभ केवल एक बार दिया जाएगा।
- लाभार्थी महिला को योजना के समान मिलने वाला लाभ किसी अन्य विभाग द्वारा संचालित योजना के तहत प्राप्त ना हुआ हो।
- लाभार्थी महिला पर किसी भी प्रकार का कर्ज ना हो।
- पहले चरण में योजना का लाभ राज्य के 17 शहरो की 10,000 महिलाओ को दिया जाएगा।
- प्रत्येक शहर में से केवल निर्धारित महिलाओ को ही योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- पिंक ई रिक्शा के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को रिक्शा की कुल कीमत का 20 प्रतिशत यानि अधिकतम 80,000/- रूपए का लाभ दिया जाएगा।
- योजना के लाभ हेतु आवेदक को रिक्शा की कुल कीमत का 70 प्रतिशत का ऋण निर्धारित बैंक शहरी सहकारी बैंक/जिला केंद्रीय सहकारी बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुमत निजी बैंक से प्राप्त करवाया जाएगा।
- प्राप्त ऋण को आवेदक द्वारा 5 वर्ष की अवधि में निश्चित ब्याज के साथ चुकाया जाएगा।
- नोडल विभाग द्वारा लाभार्थी के आवेदन पत्र चयनित होने पर ऋण देने वाले बैंक और रिक्शा के लिए चयनित एजेंसी की जानकारी दी जाएगी।
- लाभ हेतु आवेदक को योजना के लिए पहले आवेदन करना होगा।
- इसके पश्चात चयनित आवेदको को ऋण हेतु बैंक में आवेदन करना होगा।
- ऋण जारी होने के पश्चात आवेदक को सम्बंधित एजेंसी में जाकर रिक्शे की कुल कीमत की 10% राशि जमा करनी होगी।
- सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत दिए जाने आर्थिक सहायता/ सब्सिडी सीधा एजेंसी को बाल विकास विभाग के अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी।
- योजना के तहत जारी की गई रिक्शा केवल लाभार्थी व्यक्ति द्वारा ही चलाई जाएगी।
- यदि जारी किया गया रिक्शा किसी अन्य व्यक्ति या पुरुष द्वारा चलाया जाता है तो उक्त के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
- पिंक ई रिक्शा योजना का आवेदन पत्र।
- पिंक ई रिक्शा योजना के दिशानिर्देश।
- महिला एवं बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट।
संपर्क कैसे करे
- महाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर : - 020- 26360063
- द्वितीय तल, आयुक्तालय महिला एवं बाल विकास,
28 क्वींस गार्डन, ओल्ड सर्किट हाउस के पास, पुणे
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