- पात्र स्वीकृत परियोजनाओं के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता।
- सहायता संरचना के तहत ₹5 लाख तक की सब्सिडी/अनुदान।
- ₹5 लाख तक का ऋण, जिस पर 1% वार्षिक ब्याज लागू होता है।
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पलाइन नंबर :- 1800-345-6214
- उद्योग विभाग बिहार सरकार हेल्पडेस्क ईमेल :- [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना |
| शुरुआत का वर्ष | 2021 |
| लाभ | ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता, जिसमें ₹5 लाख तक सब्सिडी और ₹5 लाख तक का ऋण 1% वार्षिक ब्याज पर शामिल है |
| लाभार्थी | बिहार के पात्र सामान्य और BC-02 वर्ग के पुरुष आवेदक |
| नोडल एजेंसी | बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, उद्योग विभाग, बिहार सरकार |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की अपडेट पाने के लिए यहां सब्सक्राइब करें |
| आवेदन का तरीका | बिहार उद्यमी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन |
योजना के बारे में
अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में शुरुआती पूंजी जुटाना और व्यवसाय के लिए जरूरी वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना शामिल है। कई बार पर्याप्त योग्यता और व्यवसायिक विचार होने के बावजूद पूंजी की कमी के कारण वे अपना उद्यम शुरू नहीं कर पाते। युवाओं की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की। योजना के माध्यम से पात्र युवाओं को नया व्यवसाय या औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें और रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकें।
यह योजना बिहार के पात्र सामान्य और BC-02 वर्ग के पुरुष युवाओं के लिए है, जो नया व्यवसाय या औद्योगिक इकाई शुरू करना चाहते हैं। योजना के तहत पात्र परियोजना के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है। इसमें ₹5 लाख तक की सब्सिडी और शेष ₹5 लाख तक का ऋण शामिल है। युवा उद्यमी श्रेणी के तहत दिए जाने वाले ऋण पर 1% वार्षिक ब्याज लागू होता है।
इस योजना का क्रियान्वयन उद्योग विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। आवेदन, परियोजना की जानकारी, चयन से जुड़ी सूचनाएं और अन्य सेवाएं बिहार उद्यमी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। योजना में लाभार्थियों के प्रशिक्षण और परियोजना की निगरानी के लिए भी प्रावधान किया गया है, ताकि चयनित आवेदक अपनी स्वीकृत इकाई को सही तरीके से शुरू और संचालित कर सकें।
आवेदन करने के लिए आवेदक को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए और निर्धारित शैक्षणिक योग्यता तथा आयु सीमा पूरी करनी होती है। आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के रूप में 10+2, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता मान्य हो सकती है, जो लागू योजना नियमों पर निर्भर करती है। प्रस्तावित व्यवसाय भी योजना के तहत निर्धारित पात्र परियोजनाओं में शामिल होना चाहिए।
जो आवेदक युवा उद्यमी श्रेणी के अंतर्गत पात्र नहीं हैं, वे अन्य उद्यमिता योजनाओं की जानकारी भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, बिहार मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना पात्र महिला उद्यमियों के लिए है, जबकि बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र आवेदकों के लिए है।
योजना के लाभ
बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य नए कारोबार की शुरुआत में आने वाले आर्थिक बोझ को कम करना और पात्र युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने में मदद देना है। योजना के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
- पात्र आवेदकों को स्वीकृत परियोजना के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है।
- सहायता में ₹5 लाख तक की सब्सिडी या अनुदान शामिल हो सकता है।
- शेष पात्र राशि के रूप में ₹5 लाख तक का ऋण दिया जा सकता है।
- युवा उद्यमी श्रेणी के ऋण पर केवल 1% वार्षिक ब्याज लागू होता है।
- योजना नए व्यवसाय के लिए वित्त की व्यवस्था करते समय कोलैटरल सिक्योरिटी और मार्जिन मनी से जुड़ी परेशानी को कम करने में मदद करती है।
- चयनित लाभार्थियों को परियोजना शुरू करने से पहले निर्धारित प्रशिक्षण दिया जाता है।
- स्वीकृत परियोजना को सही तरीके से लागू करने के लिए परियोजना निगरानी की व्यवस्था भी की गई है।
- स्वीकृत सहायता का उपयोग योजना में शामिल पात्र विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।
- ऋण की वापसी निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद शुरू होती है और इसे तय किस्तों के माध्यम से चुकाना होता है।
ध्यान रखें कि ₹10 लाख अधिकतम सहायता सीमा है, हर आवेदक को निश्चित रूप से ₹10 लाख नहीं मिलते। वास्तविक सहायता स्वीकृत परियोजना और लागू योजना नियमों के आधार पर तय होती है।
पात्रताएं
बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को सभी पात्रता शर्तों की जांच कर लेनी चाहिए। इनमें मुख्य रूप से बिहार का निवास, आयु, शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी और प्रस्तावित व्यवसाय से जुड़ी शर्तें शामिल हैं।
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक ने 10+2 (इंटरमीडिएट), ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता प्राप्त की होनी चाहिए।
- युवा उद्यमी श्रेणी के तहत सामान्य वर्ग और BC-02 वर्ग के पात्र पुरुष आवेदक आवेदन कर सकते हैं।
- स्वीकृत व्यवसाय या औद्योगिक इकाई उसी जिले में स्थापित की जानी चाहिए, जहां आवेदक का स्थायी निवास है।
- प्रस्तावित व्यवसाय योजना के तहत निर्धारित पात्र विनिर्माण या सेवा परियोजनाओं में शामिल होना चाहिए।
- व्यवसाय को योजना के नियमों के अनुसार Proprietorship Firm, Partnership Firm, LLP या Private Limited Company के रूप में स्थापित किया जा सकता है।
- Proprietorship Firm के मामले में फर्म का पंजीकरण आवेदक के व्यक्तिगत PAN के आधार पर होना चाहिए।
- आवेदक के पास योजना के लिए निर्धारित आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण-पत्र होने चाहिए।
- जिन आवेदकों ने कुछ अन्य सरकारी उद्यमिता या स्वरोजगार योजनाओं के तहत पहले से लाभ लिया है, वे लागू नियमों के अनुसार पात्र नहीं हो सकते हैं।
- सरकारी कर्मचारी, निर्वाचित प्रतिनिधि या आधिकारिक दिशा-निर्देशों में बताई गई अन्य प्रतिबंधित श्रेणियों के आवेदक पात्र नहीं हो सकते हैं।
आवेदन करने से पहले नवीनतम आधिकारिक दिशा-निर्देश जरूर देखें, क्योंकि नए आवेदन चक्र में पात्रता और श्रेणी से जुड़ी शर्तों में बदलाव हो सकता है।
बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रोजेक्ट लिस्ट
इस योजना के तहत कई तरह की विनिर्माण और सेवा आधारित परियोजनाओं को शामिल किया गया है। आवेदक को अपनी पसंद के आधार पर कोई भी व्यवसाय चुनने के बजाय योजना की स्वीकृत परियोजना सूची में शामिल व्यवसाय का चयन करना चाहिए।
आधिकारिक परियोजना सूची में खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, तकनीकी सेवाओं और अन्य छोटे व्यवसायों से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं। इनमें से कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं:
- ब्रेड, बिस्कुट और रस्क जैसे बेकरी उत्पाद
- आटा, सत्तू और बेसन निर्माण
- पशु चारा निर्माण
- पोल्ट्री फीड निर्माण
- ऑयल मिल
- मसाला उत्पादन
- आइसक्रीम निर्माण
- जैम, जेली और सॉस निर्माण
- दाल मिल
- पोहा और चूड़ा निर्माण
- बीज प्रसंस्करण और पैकेजिंग
- शहद प्रसंस्करण
- मखाना प्रसंस्करण
- बांस और बेंत के फर्नीचर का निर्माण
- अस्पताल के बेड और ट्रॉली का निर्माण
- लाइट कमर्शियल व्हीकल बॉडी बिल्डिंग
- रोलिंग शटर निर्माण
- स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, UPS और CVT असेंबलिंग
- कूलर निर्माण
- कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग, मेंटेनेंस और नेटवर्किंग
- ऑटो गैरेज
- ढाबा, होटल, रेस्टोरेंट और फूड-ऑन-व्हील्स व्यवसाय
- ड्राई क्लीनिंग
- मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर
- रेडीमेड गारमेंट निर्माण
- चमड़े के जूते और चमड़े के सामान का निर्माण
- स्टील फर्नीचर निर्माण
- IT बिजनेस सेंटर और वेब से जुड़ी सेवाएं
- इलेक्ट्रिक वाहन असेंबलिंग
- पावरलूम इकाइयां
- केले के रेशे से जुड़े उत्पादों का निर्माण
परियोजनाओं की सूची समय-समय पर विभाग द्वारा अपडेट की जा सकती है। इसलिए व्यवसाय का चयन करने से पहले आधिकारिक प्रोजेक्ट लिस्ट जरूर देखें। पोर्टल पर अलग-अलग परियोजनाओं के लिए Model DPR भी उपलब्ध हैं, जिनसे आवेदक चुने गए व्यवसाय की मूल आवश्यकताओं को समझ सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखना बेहतर होता है। इन दस्तावेजों के माध्यम से आवेदक की पहचान, निवास, शैक्षणिक योग्यता और योजना के तहत पात्रता की जांच की जाती है।
- जन्म तिथि के प्रमाण के लिए मैट्रिक प्रमाण-पत्र।
- 10+2 (इंटरमीडिएट), ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता का प्रमाण-पत्र।
- बिहार का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।
- जहां लागू हो, जाति प्रमाण-पत्र।
- हाल की पासपोर्ट साइज फोटो।
- आवेदक के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी।
- चयनित परियोजना के लिए जरूरी अतिरिक्त योग्यता या कौशल प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो।
- योजना या चुनी गई परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार मांगा गया कोई अन्य दस्तावेज।
आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज साफ, वैध और आवेदन में दर्ज जानकारी से मेल खाते हों। कुछ परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त तकनीकी या योग्यता से जुड़े दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। इसमें पहले पंजीकरण करना, फिर व्यक्तिगत और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी भरना, पात्र परियोजना चुनना और जरूरी दस्तावेज अपलोड करना होता है। आवेदन जमा करने से पहले प्रत्येक जानकारी को ध्यान से जांचना जरूरी है, क्योंकि आगे की जांच और चयन प्रक्रिया इसी विवरण के आधार पर होती है।
- सबसे पहले बिहार उद्यमी पोर्टल खोलें। इसी पोर्टल के माध्यम से उद्योग विभाग, बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवेदन किया जाता है।
- पोर्टल के होम पेज पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जुड़ा Registration या Application विकल्प खोजें और वर्तमान आवेदन चक्र के लिए उपलब्ध विकल्प चुनें।
- पोर्टल पर मांगी गई जानकारी के आधार पर पंजीकरण पूरा करें। इसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी मांगी जा सकती है।
- पंजीकरण पूरा होने के बाद अपने आवेदक खाते में लॉगिन करें और युवा उद्यमी श्रेणी का आवेदन फॉर्म खोलें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण, स्थायी निवास और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी उसी तरह भरें, जैसी आपके दस्तावेजों में दर्ज है।
- संगठन और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी भरें और वह पात्र परियोजना चुनें जिसे आप शुरू करना चाहते हैं।
- प्रस्तावित परियोजना और वित्तीय जानकारी दर्ज करें। इसमें परियोजना की अनुमानित लागत और फॉर्म में मांगी गई अन्य जानकारी शामिल हो सकती है।
- वह बैंक विवरण दर्ज करें जिसके माध्यम से स्वीकृत वित्तीय सहायता की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- मैट्रिक प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, जहां लागू हो जाति प्रमाण-पत्र, फोटो और हस्ताक्षर सहित जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करने से पहले नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, परियोजना और बैंक विवरण सहित पूरी जानकारी दोबारा जांच लें।
- आवेदन अवधि के भीतर फॉर्म ऑनलाइन जमा करें और आवेदन की रसीद या आवेदन संबंधी विवरण सुरक्षित रख लें।
आवेदन जमा करने के बाद बिहार उद्यमी पोर्टल पर दस्तावेज जांच, कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन, चयन, प्रशिक्षण और परियोजना से जुड़ी आगे की जानकारी देखते रहें। केवल आवेदन जमा करने से वित्तीय सहायता मिलना सुनिश्चित नहीं होता। आवेदक को निर्धारित चयन और सत्यापन प्रक्रिया में पात्र होना जरूरी है।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
आवेदक अपने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आवेदन से जुड़ी जानकारी बिहार उद्यमी पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया में दस्तावेज जांच, रैंडमाइजेशन, प्रोविजनल चयन और अंतिम चयन जैसे अलग-अलग चरण हो सकते हैं। इसलिए केवल आवेदन जमा होने की स्थिति देखने के बजाय संबंधित चरण की जानकारी भी जांचना जरूरी है।
- सबसे पहले आधिकारिक बिहार उद्यमी पोर्टल खोलें।
- आवेदन से जुड़ी सेवाओं को देखने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध Applicant Login या संबंधित विकल्प का उपयोग करें।
- चयन से जुड़ी जानकारी देखने के लिए पोर्टल के Result या Randomisation सेक्शन में जाएं।
- संबंधित वित्तीय वर्ष चुनें और जहां लागू हो, YUVA श्रेणी की सूची देखें।
- पोर्टल पर जारी प्रोविजनल चयन, वेटिंग लिस्ट और अंतिम चयन की जानकारी भी देखी जा सकती है।
- यदि विभाग द्वारा प्रोविजनल रूप से चयनित आवेदक से अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर अपलोड करें।
वर्ष 2025-26 के आवेदन चक्र के लिए आधिकारिक पोर्टल पर कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन और अंतिम चयन प्रक्रिया के तहत YUVA श्रेणी की अलग-अलग सूचियां जारी की गई थीं। आवेदक आधिकारिक चयन और रैंडमाइजेशन पेज पर उपलब्ध नवीनतम सूचियां देख सकते हैं।
ऋण चुकाने के नियम
युवा उद्यमी श्रेणी के तहत मिलने वाला ऋण वापस करना होता है और इस पर 1% वार्षिक ब्याज लागू होता है। ऋण की पहली किस्त मिलने के तुरंत बाद भुगतान शुरू नहीं होता।
- अंतिम किस्त मिलने की तारीख से 12 महीने बाद ऋण की वापसी शुरू होती है।
- ऋण राशि को 84 किस्तों में चुकाने का प्रावधान है।
- ऋण की वापसी के लिए आधिकारिक उद्यमी पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा का उपयोग किया जा सकता है।
- 1% वार्षिक ब्याज की सुविधा विशेष रूप से युवा उद्यमी श्रेणी के ऋण पर लागू होती है।
- जब ऋण भुगतान की समय सीमा शुरू हो, तब लाभार्थी को पोर्टल पर दिए गए भुगतान निर्देशों के अनुसार किस्त जमा करनी चाहिए।
आधिकारिक पोर्टल पर उद्यमी योजना के तहत लिए गए ऋण की ऑनलाइन किस्त जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। लाभार्थियों को निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना चाहिए और भविष्य के लिए भुगतान की जानकारी या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए।
ट्रेनिंग और किस्त जारी होने की प्रक्रिया
योजना में चयन होने के बाद पूरी वित्तीय सहायता एक साथ जारी नहीं की जाती। लाभार्थी को निर्धारित प्रशिक्षण और परियोजना से जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। इन शर्तों को पूरा करने के बाद योजना के नियमों के अनुसार अलग-अलग चरणों में सहायता जारी की जाती है।
- अंतिम चयन के बाद लाभार्थी को निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना होता है।
- पहले चरण के प्रशिक्षण के लिए चयनित लाभार्थी को प्रशिक्षण में शामिल होने के अधिकतम दो अवसर दिए जाते हैं।
- दोनों अवसरों पर प्रशिक्षण में शामिल नहीं होने पर लागू निर्देशों के अनुसार लाभार्थी का चयन रद्द किया जा सकता है।
- जरूरी प्रशिक्षण चरण पूरा होने के बाद योजना की प्रक्रिया के अनुसार पहली किस्त जारी की जाती है।
- जारी राशि का उपयोग स्वीकृत परियोजना के लिए करना होता है और निर्धारित समय के भीतर उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा जरूरी दस्तावेज पोर्टल पर जमा करने होते हैं।
- आगे की सहायता जारी करने से पहले उपयोगिता से जुड़े दस्तावेजों की परियोजना निगरानी प्रक्रिया के तहत जांच की जाती है।
- आगे की किस्तें निर्धारित परियोजना, प्रशिक्षण और उपयोगिता संबंधी शर्तें पूरी होने के बाद जारी की जाती हैं।
लाभार्थियों को बिल, भुगतान रिकॉर्ड, परियोजना की तस्वीरें और खर्च से जुड़े अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखने चाहिए, क्योंकि उपयोगिता की जांच के दौरान इनकी जरूरत पड़ सकती है। आधिकारिक पोर्टल पर पहले के लाभार्थियों के लिए लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपलोड करने से जुड़े नोटिस भी जारी किए गए हैं।
महत्वपूर्ण लिंक
नीचे दिए गए लिंक से आवेदक योजना के आधिकारिक पोर्टल, दिशा-निर्देश, परियोजना सूची और अन्य जरूरी जानकारी तक पहुंच सकते हैं।
- उद्योग विभाग, बिहार सरकार
- बिहार उद्यमी आधिकारिक पोर्टल
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के दिशा-निर्देश 2025-26
- आधिकारिक Frequently Asked Questions
- स्वीकृत प्रोजेक्ट लिस्ट
संपर्क जानकारी
योजना से जुड़ी सहायता लेने के लिए संपर्क करते समय अपना आवेदन नंबर या अन्य संबंधित विवरण अपने पास रखें। इससे आवेदन से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो सकती है।
उद्योग विभाग, बिहार सरकार
- फोन: 1800 345 6214 (टोल-फ्री)
- ईमेल: [email protected]
- पता: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, उद्योग विभाग, विकास भवन, द्वितीय तल, नया सचिवालय, नेहरू पथ, पटना, बिहार – 800015
- संपर्क पेज: आधिकारिक संपर्क जानकारी
आधिकारिक पोर्टल के अनुसार, योजना से जुड़ी जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर पर कार्यदिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
बिहार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक उद्यमिता सहायता योजना है, जिसके तहत पात्र युवाओं को नया व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।
पात्र आवेदक को स्वीकृत परियोजना के लिए अधिकतम ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है। वास्तविक राशि परियोजना और योजना के निर्धारित नियमों पर निर्भर करती है।
युवा उद्यमी श्रेणी के तहत सहायता में अधिकतम ₹5 लाख तक अनुदान/सब्सिडी और अधिकतम ₹5 लाख तक का ऋण शामिल हो सकता है। ऋण पर 1% वार्षिक ब्याज लागू होता है।
बिहार के पात्र पुरुष आवेदक, जो निर्धारित श्रेणी, आयु, शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तों को पूरा करते हैं, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। युवा उद्यमी श्रेणी में सामान्य और BC-02 वर्ग के पात्र आवेदक शामिल हैं।
इस योजना के लिए निर्धारित आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है। आवेदन करते समय संबंधित आवेदन चक्र के लिए लागू नियमों की जांच करना जरूरी है।
आवेदक के पास 10वीं के बाद 10+2 (इंटरमीडिएट), ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या योजना के तहत मान्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।
नहीं। युवा उद्यमी श्रेणी के तहत दिए जाने वाले ऋण पर 1% वार्षिक ब्याज लागू होता है। इसलिए इसे ब्याज मुक्त ऋण के बजाय कम ब्याज वाला ऋण कहना अधिक सही है।
योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन बिहार उद्यमी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। आवेदक को पंजीकरण करने, आवेदन फॉर्म भरने, पात्र परियोजना का चयन करने, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
चयनित लाभार्थी को निर्धारित प्रशिक्षण और परियोजना से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। वित्तीय सहायता योजना के नियमों के अनुसार किस्तों में जारी की जाती है और उपयोग की गई राशि से संबंधित दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।
आवेदक बिहार उद्यमी पोर्टल पर आवेदन से संबंधित जानकारी, नोटिस, रैंडमाइजेशन, चयन सूची और अन्य अपडेट देख सकते हैं। पोर्टल पर परियोजना सूची और Model DPR जैसी उपयोगी जानकारी भी उपलब्ध है।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
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