- योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की छात्राओं को 10 माह तक ₹500 प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाती है।
- स्वीकृत सहायता राशि लाभार्थी के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है।
- पात्र छात्राएं अपनी नियमित कॉलेज शिक्षा के दौरान प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर: 0141-2706106
- कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान हेल्पडेस्क ईमेल: [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | राजस्थान जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना |
| लाभ | ₹5,000 वार्षिक तक की आर्थिक सहायता |
| लाभार्थी | अनुसूचित जनजाति वर्ग की कॉलेज छात्राएं |
| नोडल विभाग | कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | राजस्थान SSO पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन |
योजना के बारे में
राजस्थान जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना राजस्थान सरकार की एक योजना है, जिसके तहत कॉलेज में नियमित रूप से अध्ययन करने वाली अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का संचालन कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के आयुक्तालय द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान की जनजाति छात्राओं को बिना किसी रुकावट के नियमित उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक सहायता के माध्यम से राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है।
राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत इस उद्देश्य से की है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण जनजाति वर्ग की छात्राओं को स्कूली शिक्षा के बाद अपनी पढ़ाई न छोड़नी पड़े। योजना का लक्ष्य राजस्थान की जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा में नियमित अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। प्रत्येक वर्ष सीधे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर यह योजना छात्राओं को कॉलेज की फीस, किताबों और पढ़ाई से जुड़े अन्य खर्चों को पूरा करने में मदद करती है, जिससे उनकी शिक्षा बीच में न रुके।
योजना के तहत पात्र जनजाति छात्रा को उच्च शिक्षा हेतु ₹500 प्रति माह की दर से अधिकतम 10 माह तक आर्थिक सहायता दी जाती है। इस प्रकार उसे एक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम ₹5,000 की सहायता मिलती है। विभाग द्वारा यह राशि एकमुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है। छात्रा राजस्थान की मूल निवासी और अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होनी चाहिए तथा सामान्य शिक्षा में किसी सरकारी या निजी कॉलेज में नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए। साथ ही, उसके माता-पिता, अभिभावक, संरक्षक या पति आयकरदाता नहीं होने चाहिए। सरकारी छात्रावास में रहने वाली छात्राएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं और बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अध्ययन में गैप होने पर भी छात्रा पात्र नहीं होगी।
जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। छात्रा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में राजस्थान SSO पोर्टल पर अपनी SSO ID से लॉगिन करके आवेदन कर सकती है। इसके बाद कॉलेज द्वारा आवेदन पत्र और मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है तथा आवेदन को जिला नोडल कॉलेज को भेजा जाता है। इसके बाद स्वीकृति अधिकारी द्वारा पात्र आवेदन स्वीकृत किए जाते हैं। विभाग स्वीकृत आवेदनों के लिए कोषालय के माध्यम से ऑनलाइन बिल तैयार करता है और सहायता राशि छात्रा के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है।
राजस्थान बजट 2026-27 में भी इस योजना के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि 2025-26 में ₹20 करोड़ का प्रावधान था। यह बदलाव केवल कुल बजट प्रावधान से संबंधित है। राजस्थान जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना के तहत प्रति छात्रा मिलने वाली सहायता अभी भी ₹5,000 प्रति वर्ष तक है।
राजस्थान सरकार राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना भी संचालित करती है, जिसके तहत मेधावी एवं कम आय वाले विद्यार्थियों को ₹5,000 प्रति वर्ष तक की सहायता दी जाती है। इसके अलावा राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री सम्बल योजना के तहत पात्र विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को B.Ed./D.El.Ed. की फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है। इच्छुक आवेदक इन योजनाओं की पूरी जानकारी भी देख सकते हैं।
नवीनतम अपडेट
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान द्वारा 2026-27 सत्र के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पात्र जनजाति छात्राएं 1 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। छात्राओं को निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन जमा करने की सलाह दी जाती है।
योजना के लाभ
राजस्थान जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना के तहत पात्र छात्राओं को निर्धारित वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- पात्र छात्राओं को ₹500 प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है।
- यह सहायता एक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम 10 माह के लिए देय है।
- पात्र छात्राओं को एक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम ₹5,000 की आर्थिक सहायता एकमुश्त दी जाती है।
- स्वीकृत सहायता राशि लाभार्थी के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है।
- यदि छात्रा का अपना बैंक खाता उपलब्ध नहीं है, तो लागू प्रक्रिया के अनुसार राशि जन आधार में दर्ज परिवार के मुखिया के बैंक खाते में भेजी जा सकती है।
- पात्र छात्राएं अपनी नियमित कॉलेज शिक्षा के दौरान प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं, बशर्ते वे निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करती हों।
- योजना के लिए आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
पात्रताएं
राजस्थान जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए छात्रा को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- छात्रा राजस्थान की अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से संबंधित होनी चाहिए।
- छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
- छात्रा किसी सरकारी या निजी कॉलेज में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए।
- छात्रा के माता-पिता, अभिभावक, संरक्षक या पति आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
- बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रा की पढ़ाई में कोई गैप नहीं होना चाहिए।
- छात्रा के पास वैध जन आधार कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के साथ आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड
- पिछली कक्षा की अंकतालिका
- जिस कॉलेज में छात्रा अध्ययनरत है, वहां की फीस रसीद
- निर्धारित प्रारूप में स्व-घोषणा पत्र, जिसमें सक्षम स्तर पर प्रमाणित किया गया हो कि छात्रा के माता-पिता, अभिभावक, संरक्षक या पति आयकरदाता नहीं हैं।
- अद्यतन जानकारी वाला जन आधार कार्ड, जिसमें जाति, मूल-निवास, बैंक विवरण और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी दर्ज हो।
आवेदन प्रक्रिया
राजस्थान जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। छात्राएं राजस्थान SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- राजस्थान SSO पोर्टल पर जाएं।
- अपनी राजस्थान SSO ID और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- Citizen App (G2C) में जाकर “Scholarship (CE)” आइकन पर क्लिक करें।
- छात्रवृत्ति योजनाओं की सूची में “राजस्थान जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता” योजना का चयन करें।
- जन आधार संबंधी विवरण के साथ अपनी व्यक्तिगत, कॉलेज और पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
- स्व-घोषणा पत्र, पिछली कक्षा की अंकतालिका और कॉलेज की फीस रसीद सहित मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें।
- सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन जमा करें।
- भविष्य के संदर्भ के लिए जमा किए गए आवेदन पत्र को सुरक्षित रखें या उसका प्रिंट निकाल लें।
नोट: राजस्थान जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना के लिए 2026-27 सत्र में आवेदन की अवधि 1 अक्टूबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक है। छात्राओं को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जाती है।
सत्यापन एवं स्वीकृति प्रक्रिया
आवेदन जमा करने के बाद आवेदन निम्नलिखित सत्यापन और स्वीकृति प्रक्रिया से गुजरता है:
- छात्रा के कॉलेज का संस्था प्रधान ऑनलाइन आवेदन का छात्रा के मूल दस्तावेजों से मिलान करता है।
- कॉलेज आवेदन और दस्तावेजों की जांच करने के बाद निर्धारित समय-सीमा के भीतर सत्यापित आवेदन को जिला नोडल कॉलेज को ऑनलाइन भेजता है।
- संस्थानों से प्राप्त पात्र आवेदनों को स्वीकृति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
- यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो उसे संबंधित संस्था या छात्रा के पास आवश्यक सुधार के लिए वापस भेजा जा सकता है।
- स्वीकृत आवेदनों के लिए विभाग ऑनलाइन बिल तैयार करता है और उसे कोषालय के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया में भेजता है।
- इसके बाद सहायता राशि छात्रा के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
भुगतान की जानकारी
योजना के तहत स्वीकृत आर्थिक सहायता का भुगतान कोषालय के माध्यम से सीधे बैंक खाते में किया जाता है।
- विभाग प्रत्येक स्वीकृत आवेदन के लिए ऑनलाइन बिल तैयार करके उसे कोषालय के माध्यम से प्रक्रिया में भेजता है।
- सहायता राशि लाभार्थी के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है।
- लाभार्थी के बैंक खाते की KYC पूरी होनी चाहिए और जन आधार से जुड़ा बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए।
- यदि जन आधार में छात्रा का स्वयं का बैंक खाता उपलब्ध नहीं है, तो लागू प्रक्रिया के अनुसार राशि परिवार के मुखिया के बैंक खाते में भेजी जा सकती है।
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना लॉगिन
- राजस्थान SSO पोर्टल
- उच्च तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा पोर्टल, राजस्थान
- राजस्थान जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना के दिशा-निर्देश
- राजस्थान जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना की सूचना
संपर्क जानकारी
- कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर: 0141-2706106
- कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान हेल्पडेस्क: [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह राजस्थान सरकार की योजना है, जिसमें कॉलेज में नियमित ST छात्राओं को 10 माह तक ₹500 मासिक, अधिकतम ₹5,000 वार्षिक सहायता मिलती है।
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 है। आवेदन पोर्टल 1 अक्टूबर 2026 को शुरू हुआ था।
नहीं। योजना के लिए कोई निश्चित वार्षिक आय सीमा निर्धारित नहीं है। पात्रता की शर्त यह है कि छात्रा के माता-पिता, अभिभावक, संरक्षक या पति आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
नहीं। सरकारी छात्रावास में रहकर अध्ययन करने वाली छात्रा इस योजना का लाभ नहीं ले सकती है।
नहीं। बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रा की पढ़ाई में कोई गैप नहीं होना चाहिए।
नहीं। योजना के तहत आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
हाँ। छात्रा के पास जन आधार कार्ड होना चाहिए और उसमें उसकी जाति, मूल-निवास, बैंक विवरण तथा मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट होनी चाहिए।
विभाग स्वीकृत आवेदन के लिए कोषालय के माध्यम से ऑनलाइन बिल तैयार करता है और सहायता राशि छात्रा के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित करता है।
छात्रा के कॉलेज द्वारा आवेदन पत्र का मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन किया जाता है। इसके बाद सत्यापित आवेदन को जिला नोडल कॉलेज को भेजा जाता है और आगे स्वीकृति अधिकारी द्वारा पात्र आवेदन को मंजूरी दी जाती है।
हाँ। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रा को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
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| जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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