- योजना में पात्र कारीगरों को 10 दिनों तक निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ₹15,000 तक की उन्नत टूलकिट निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
- पात्र प्रशिक्षित लाभार्थियों को व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए ₹10 लाख तक की ऋण सहायता दी जाती है।
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय संपर्क विवरण।
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 0512-2218401
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल:- [email protected]
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना |
| लाभ | 6 दिन का निशुल्क प्रशिक्षण एवं टूल किट दी जाएगी |
| लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के पात्र कारीगर |
| नोडल विभाग | उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
योजना के बारे में
उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना (Vishwakarma Shram Samman Yojana) उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और विभिन्न कौशल आधारित कार्यों से जुड़े श्रमिकों को अपने हुनर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के माध्यम से कारीगरों को कौशल विकास प्रशिक्षण, बेहतर उपकरण, वित्तीय सहायता तथा बाजार से जुड़ने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, ताकि वे अपने पारंपरिक कार्य को बदलती तकनीक और बाजार की जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ा सकें।
इस योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के MSME ढांचे के अंतर्गत उद्योग निदेशालय द्वारा किया जाता है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का मुख्य लक्ष्य केवल कारीगरों को प्रशिक्षण देना नहीं है, बल्कि उन्हें बेहतर उपकरण और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराकर उनकी कार्यक्षमता और स्वरोजगार के अवसरों को मजबूत करना भी है। समय के साथ योजना के दायरे को बढ़ाया गया है, जिसमें पारंपरिक कार्यों के साथ कुछ आधुनिक तकनीकी और सेवा आधारित ट्रेडों को भी शामिल किया गया है।
उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के विस्तारित स्वरूप को अब विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को 10 दिनों तक निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पात्र कारीगरों को उनके कार्य से संबंधित ₹15,000 तक की उन्नत टूलकिट भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे अपने काम को बेहतर उपकरणों के साथ आगे बढ़ा सकें।
इसके अलावा, योजना में पात्र प्रशिक्षित लाभार्थियों के लिए ₹10 लाख तक की ऋण सहायता का भी प्रावधान है। वर्तमान आधिकारिक योजना विवरण में इस ऋण के साथ 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी तथा बिना collateral security और बिना ब्याज ऋण सहायता का उल्लेख है। योजना के अंतर्गत सितंबर 2026 में प्रशिक्षण अवधि के दौरान लाभार्थियों को ₹5,000 मानदेय दिया गया था। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में कौशल और टूलकिट सहायता के साथ तकनीक, डिजाइन, मार्केटिंग तथा डिजिटल और ई-कॉमर्स माध्यमों के जरिए बाजार तक पहुंच को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।
इसी के साथ, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों के लिए रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली कई अन्य योजनाएं भी संचालित करता है। इनमें उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, जिसके तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है; उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना, जिसके माध्यम से राज्य के हस्तशिल्पियों को अपने उत्पादों के विपणन और बाजार तक पहुंच बढ़ाने में सहायता मिलती है; तथा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जो युवाओं को अपना सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने और स्वरोजगार के अवसर विकसित करने के लिए वित्तीय एवं ऋण सहायता से जोड़ता है।

योजना के लाभ
इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ निम्नलिखित हैं:-
- निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण- पात्र लाभार्थियों को बाजार की मांग के अनुसार 10 दिनों तक निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है।
- ₹15,000 तक की टूलकिट- प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पात्र लाभार्थियों को उनके ट्रेड से संबंधित ₹15,000 तक की उन्नत टूलकिट उपलब्ध कराई जाती है।
- ₹10 लाख तक ऋण सहायता- योजना में पात्र प्रशिक्षित लाभार्थियों के लिए व्यवसाय की स्थापना, विस्तार, तकनीकी उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग और अन्य अनुमत व्यावसायिक गतिविधियों हेतु ₹10 लाख तक की ऋण सहायता का प्रावधान है।
- 15% मार्जिन मनी सब्सिडी- योजना में ऋण सहायता के साथ 15% मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है।
- बिना गारंटी और बिना ब्याज ऋण- बिना collateral security और बिना interest के ऋण प्रदान किया जाता है, योजना की निर्धारित शर्तों के अधीन।
- तकनीक और बाजार से जुड़ने का अवसर- योजना में नई तकनीक, उत्पाद विकास, डिजाइन और मार्केटिंग से संबंधित एक्सपोजर तथा digital platforms और e-commerce channels तक पहुंच में सहायता का प्रावधान भी है।
- प्रशिक्षण के दौरान ₹5,000 मानदेय- 10 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान ₹5,000 मानदेय दिया जाता है।
लाभार्थी का स्वयं का योगदान
ऋण सहायता के मामले में लाभार्थी को परियोजना लागत का कुछ हिस्सा स्वयं योगदान के रूप में बैंक में जमा करना होता है इनमें:-
- सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थी: परियोजना लागत का 10%
- महिला, तृतीय लिंग, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिक: परियोजना लागत 5%
योजना के अंतर्गत शामिल ट्रेड
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 में कुल 25 ट्रेड शामिल हैं। जिसमें इन्हें पारंपरिक और आधुनिक ट्रेडों में बांटा गया है, योजना में शामिल ट्रेड इस प्रकार है:-
पारंपरिक ट्रेड – 16
- बढ़ई
- दर्जी
- कुम्हार
- लोहार
- नाई
- राजमिस्त्री
- सुनार
- टोकरी बुनकर
- हलवाई
- मोची
- धोबी
- मूर्तिकार
- मालाकार
- दूधवाला
- भरभूजा
- मछुआरा
आधुनिक ट्रेड – 9
- मोबाइल फोन रिपेयर
- ऑटोमोबाइल रिपेयर
- इलेक्ट्रॉनिक सामान रिपेयर
- विद्युत सामान रिपेयर
- प्लंबर
- कंप्यूटर रिपेयर
- सोलर इंस्टॉलेशन
- डिजिटल फोटोग्राफी
- सौंदर्य एवं वेलनेस/ब्यूटीशियन
पात्रताएं
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 में आवेदन के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा
- आवेदक उत्तर प्रदेश का कानूनी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक योजना में शामिल 25 ट्रेडों में से किसी संबंधित ट्रेड से जुड़ा होना चाहिए।
- आवेदक ने पिछले 2 वर्षों में किसी प्रकार की टूलकिट प्राप्त नहीं की हो।
आवश्यक दस्तावेज
उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है:-
- पहचान प्रमाण, जैसे आधार कार्ड/वोटर आईडी आदि
- आयु प्रमाण
- जाति प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यदि लागू हो
- बैंक खाते की जानकारी
- आवश्यकता के अनुसार अन्य दस्तावेज
आवेदन प्रक्रिया
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में आवेदन के लिए आवेदक निम्नलिखित चरणों का पालन करें:-
- उत्तर प्रदेश Directorate of Industries के UPMSME portal पर जाएं।
- होम पेज पर नीचे आवेदन करें के टैब पर क्लिक करें।
- यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो पहले नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करें।
- पहले से registered applicant अपने existing credentials से login कर सकता है।
- इसके बाद पोर्टल पर लॉगिन के लिए जरुरी जानकारी दर्ज करके लॉगिन करें।
- लॉगिन के बाद योजना से संबंधित आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भरकर जरुरी दस्तावेजों को अपलोड कर दें।
- अब फॉर्म को सबमिट करें और ट्रैकिंग के लिए रेफ़रेंस या एप्लीकेशन नंबर अपने पास रख लें।
आवेदन की स्थिति कैसे देखें?
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश UPMSME portal पर जाएं।
- होम पेज पर नीचे आवेदन करें के टैब पर क्लिक करें।
- अब आवेदन स्थिति में आवेदन संख्या, पंजीकृत जन्म तिथि, पंजीकृत मोबाइल नंबर करें
- अब आवेदन की स्थिति जाने पर क्लिक करें आपकी स्क्रीन पर संबंधित विवरण खुल जाएगा
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पंजीकरण/लॉगिन
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय पोर्टल
- उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना दिशानिर्देश
संपर्क जानकारी
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय संपर्क विवरण।
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 0512-2218401
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उघम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पडेस्क ईमेल:- [email protected]
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जो कारीगरों और श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण, उन्नत टूलकिट, वित्तीय सहायता और बाजार/तकनीकी सहयोग से जोड़ती है।
योजना 2.0 में कुल 25 ट्रेड हैं, जिनमें 16 पारंपरिक और 9 आधुनिक ट्रेड शामिल हैं।
पात्र लाभार्थियों को 10 दिनों तक निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।
प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ₹15,000 तक की advanced toolkit उपलब्ध कराई जाती है।
योजना के तहत पात्र प्रशिक्षित लाभार्थियों के लिए ₹10 लाख तक की loan assistance का प्रावधान है।
योजना में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है।
नहीं. ₹10 लाख तक की राशि ऋण सहायता है। यह प्रत्यक्ष अनुदान/नकद लाभ नहीं है। योजना में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी और लाभार्थी योगदान का प्रावधान है।
प्रशिक्षण अवधि के दौरान ₹5,000 मानदेय दिया जाता है।
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
योजना के तहत ऋण सहायता बिना ब्याज और बिना संपार्श्विक सुरक्षा की पेशकश की जाती है, जो कि आवेदकों के संगठन के अनुसार निर्धारित है।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
बेझिझक लिंक पर क्लिक करें और चर्चा में शामिल हों!
यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
- योजना से जुडी अपनी बातें साझा करें: अपनी जानकारी और अनुभव शेयर करें।
- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| जाति | योजना का प्रकार | सरकार |
|---|---|---|
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Computer coaching
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Tailor
Kripya mujhe bhi support Karen aur silai machine sikhane ke liye
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