- सरकारी छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलने पर पात्र छात्रों को आर्थिक सहायता मिलती है।
- पढ़ाई के स्थान के अनुसार छात्रों को ₹50,000 से ₹80,000 तक की सहायता मिल सकती है।
- छात्रों को पढ़ाई की सामग्री के लिए अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है।
- सहायता राशि सीधे छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
- महाराष्ट्र छात्रावास प्रबंधन प्रणाली (शिकायत और सहायता के लिए)
- टोल फ्री नंबर: 020-26127569
- ईमेल: [email protected]
- जिले के अनुसार समाज कल्याण विभाग के संपर्क विवरण
- सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के संपर्क विवरण
योजना का अवलोकन | |
|---|---|
| योजना का नाम | महाराष्ट्र भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना |
| शुरू होने का वर्ष | 2017 |
| लाभ | भोजन, रहने और शैक्षणिक खर्च के लिए ₹50,000 से ₹80,000 की आर्थिक सहायता। |
| लाभार्थी |
|
| नोडल विभाग | महाराष्ट्र सरकार का सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग |
| सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
योजना के बारे में
भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना महाराष्ट्र के पात्र अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध छात्रों को आर्थिक सहायता देती है, जो सरकारी छात्रावास में प्रवेश के लिए पात्र हैं, लेकिन उन्हें छात्रावास में जगह नहीं मिलती। यह योजना कक्षा 11, कक्षा 12 और 12वीं के बाद के पात्र व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसे महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा लागू किया जाता है।
स्वाधार योजना के तहत छात्रों को भोजन, रहने और दैनिक खर्चों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। महाराष्ट्र सरकार ने 6 अक्टूबर 2026 को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस सहायता राशि को बढ़ा दिया है। अब शैक्षणिक संस्थान के स्थान के आधार पर 2 सेमेस्टर या 10 महीने के लिए कुल ₹50,000 से ₹80,000 की सहायता दी जाएगी। पहले यह राशि ₹38,000 से ₹60,000 थी। चिकित्सा या इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को शैक्षणिक सामग्री के लिए हर साल अतिरिक्त ₹8,000 मिल सकते हैं, जो पहले ₹5,000 थे। अन्य पात्र पाठ्यक्रमों के छात्रों को हर साल ₹4,000 मिल सकते हैं, जो पहले ₹2,000 थे।
भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना के लिए आवेदन करने वाला छात्र महाराष्ट्र का निवासी और अनुसूचित जाति या नव-बौद्ध समुदाय से होना चाहिए। छात्र को निर्धारित शैक्षणिक और आय संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए और योजना के तहत तय अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।
वहीं, अन्य आरक्षित वर्गों के छात्र अपनी संबंधित श्रेणी के लिए बनाई गई योजनाओं के तहत आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति, घुमंतू जनजाति और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले आधार योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना में महाराष्ट्र के अलग-अलग क्षेत्रों में स्थित शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को शामिल किया गया है। इनमें प्रमुख शहर, अन्य संभागीय शहर, नगर निगम क्षेत्र, जिले और तहसील स्तर के क्षेत्र शामिल हैं। सहायता राशि संस्थान के स्थान के अनुसार अलग-अलग होती है। निर्धारित शर्तों के तहत नगर निगम की सीमा से 5 किलोमीटर के भीतर स्थित पात्र संस्थान भी इस योजना में शामिल हैं।
छात्र महाराष्ट्र स्वाधार योजना के लिए छात्रावास प्रबंधन और स्वाधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। सबसे पहले आवेदक को पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और आधार प्रमाणीकरण पूरा करना होगा। इसके बाद व्यक्तिगत जानकारी, पता, माता-पिता की जानकारी, वर्तमान और पिछली शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दर्ज करनी होगी। फिर छात्रावास की पसंद चुननी होगी, बैंक की जानकारी देनी होगी, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और घोषणा की जांच करने के बाद आवेदन जमा करना होगा।
पात्र छात्र योजना की निरंतरता से जुड़ी शर्तों को पूरा करने पर आगे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें जरूरी उपस्थिति बनाए रखनी होगी, शैक्षणिक वर्ष में सफल होना होगा और नवीनीकरण के लिए तय शर्तों को पूरा करना होगा। योजना में लाभ प्राप्त करने की अधिकतम अवधि और असफल वर्ष, एटीकेटी तथा पढ़ाई में अंतराल के लिए भी विशेष शर्तें तय की गई हैं।
नवीनतम अपडेट
महाराष्ट्र सरकार ने 6 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना के तहत भोजन, रहने और शैक्षणिक खर्च के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ा दी है। अब छात्र को उसके शैक्षणिक संस्थान के स्थान के आधार पर कुल ₹50,000 से ₹80,000 की सहायता मिलेगी, जबकि पहले यह राशि ₹38,000 से ₹60,000 थी। शैक्षणिक सामग्री के लिए मिलने वाली अतिरिक्त सहायता भी बढ़ाई गई है। चिकित्सा और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए यह राशि ₹5,000 से बढ़ाकर हर साल ₹8,000 और अन्य पात्र पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए ₹2,000 से बढ़ाकर हर साल ₹4,000 कर दी गई है।
योजना के लाभ
यह योजना उन पात्र छात्रों को आर्थिक सहायता देती है जिन्हें सरकारी छात्रावास में प्रवेश नहीं मिल पाता है। इस सहायता से छात्र रहने, भोजन और पढ़ाई का खर्च संभालकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।
- पात्र छात्रों को भोजन और रहने के खर्च के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
- योजना के तहत पात्र छात्रों को पढ़ाई की अवधि के दौरान दैनिक खर्च के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
- छात्रों को शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
- चिकित्सा और इंजीनियरिंग के छात्रों को शैक्षणिक सामग्री के लिए हर साल अतिरिक्त ₹8,000 मिल सकते हैं।
- अन्य पात्र पाठ्यक्रमों के छात्रों को शैक्षणिक सामग्री के लिए हर साल अतिरिक्त ₹4,000 मिल सकते हैं।
- आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाती है।
भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सहायता राशि
भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना के तहत शैक्षणिक संस्थान के स्थान के आधार पर हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है। इस सहायता में तय शैक्षणिक अवधि के लिए भोजन, रहने और रोजमर्रा के खर्च की राशि शामिल होती है।
| पढ़ाई का स्थान | कुल सहायता | सहायता का विवरण |
|---|---|---|
| मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और नागपुर | ₹80,000 |
|
| अन्य संभागीय शहर और शेष सी श्रेणी के नगर निगम क्षेत्र | ₹68,000 |
|
| अन्य जिले और नगर निगम की सीमा से 5 किलोमीटर के भीतर स्थित संस्थान | ₹57,000 |
|
| तहसील स्तर के क्षेत्र | ₹50,000 |
|
पढ़ाई की सामग्री के लिए अतिरिक्त सहायता
- चिकित्सा और इंजीनियरिंग के छात्रों को शैक्षणिक सामग्री के लिए हर साल अतिरिक्त ₹8,000 दिए जाते हैं।
- अन्य पात्र पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों को शैक्षणिक सामग्री के लिए हर साल अतिरिक्त ₹4,000 दिए जाते हैं।
ऊपर बताई गई सहायता 2 सेमेस्टर या 10 महीने की अवधि के लिए है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर 2026 को हुई महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सहायता की इन संशोधित दरों को मंजूरी दी गई।
पात्रताएं
भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
- छात्र अनुसूचित जाति या नव-बौद्ध वर्ग से होना चाहिए और उसके पास वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- छात्र महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
- छात्र सरकारी छात्रावास में प्रवेश के लिए पात्र होना चाहिए, उसने छात्रावास के लिए आवेदन किया हो और जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे प्रवेश न मिला हो।
- सरकारी छात्रावास के लिए आवेदन करते समय छात्र ने स्वाधार योजना को एक विकल्प के रूप में चुना होना चाहिए।
- छात्र का आधार नंबर किसी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक के खाते से जुड़ा होना चाहिए।
- छात्र के परिवार की सालाना आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सीमा केंद्र सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए तय आय सीमा के अनुसार बदल सकती है।
- छात्र 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा या उसके बाद की उच्च शिक्षा में पढ़ रहा होना चाहिए।
- छात्र उस शहर, नगर क्षेत्र या तहसील का स्थानीय निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसका कॉलेज स्थित है। इसमें नगर निगम की सीमा से 5 किलोमीटर के अंदर स्थित कॉलेज भी शामिल हैं।
- छात्र ने पिछले शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 50% अंक या उसके बराबर ग्रेड या सीजीपीए प्राप्त किया होना चाहिए।
- छात्र कम से कम 2 वर्ष की अवधि वाले ऐसे पाठ्यक्रम में पढ़ रहा होना चाहिए, जो सरकारी छात्रावास में प्रवेश के लिए पात्र हो।
- अनुसूचित जाति वर्ग के ट्रांसजेंडर छात्र भी इस योजना के लिए पात्र हैं।
- अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध वर्ग के दिव्यांग छात्रों के लिए 3% क्षैतिज आरक्षण है। इसके लिए जिला सिविल सर्जन द्वारा जारी 40% से अधिक दिव्यांगता वाला प्रमाण पत्र जरूरी है। इन छात्रों के लिए 40% अंकों की पात्रता के आधार पर अलग मेरिट सूची बनाई जाती है।
- इस योजना में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण है।
- छात्र की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वह इस योजना का लाभ अधिकतम 7 वर्ष तक ले सकता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए यह अवधि अधिकतम 8 वर्ष है।
- छात्र केवल पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में पढ़ाई कर रहा होना चाहिए।
अपात्रता की शर्तें
निम्नलिखित छात्र इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
- जिस छात्र को पहले से सरकारी छात्रावास में जगह मिली है और वह जगह छोड़कर स्वाधार योजना का लाभ लेना चाहता है।
- जिस छात्र ने किसी एक विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पहले ही योजना का लाभ लिया है और बाद में किसी दूसरे विषय के स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है।
- जिस छात्र ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद गैर-व्यावसायिक स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद एम.ए. में प्रवेश लेना।
- जो छात्र नौकरी करता है या अपना व्यवसाय चलाता है।
- जो छात्र अंशकालिक, दूरस्थ या बाहरी पाठ्यक्रम या नौकरी से जुड़े कार्यकारी पाठ्यक्रम में पढ़ रहा है।
- जिस छात्र को एक ही पाठ्यक्रम में दूसरी बार एटीकेटी या किसी विषय में पिछली परीक्षा का बकाया मिला है।
- जो छात्र एक साथ सरकारी छात्रावास की जगह या विद्यावेतन योजना की स्टाइपेंड और स्वाधार योजना का लाभ ले रहा है।
आवश्यक दस्तावेज
भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना के लिए आवेदन करने से पहले आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।
- अनुसूचित जाति या नव-बौद्ध वर्ग का प्रमाण देने वाला जाति प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक खाते से जुड़ा आधार कार्ड
- यह बताने वाला नोटरी से प्रमाणित शपथ पत्र कि छात्र किराए के मकान में रहता है और उस स्थान का स्थानीय निवासी नहीं है
- यह प्रमाणित करने वाला स्व-घोषणा पत्र कि आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही है
- यह प्रमाण पत्र कि छात्र ने किसी सरकारी छात्रावास में प्रवेश नहीं लिया है
- रहने के स्थान की किराए की रसीद और किराया समझौता
- कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश का प्रमाण
- पिछली योग्यता परीक्षा की अंकतालिका, जिसमें जरूरी न्यूनतम अंक या सीजीपीए दर्ज हो
- परिवार की आय तय सीमा से अधिक नहीं होने का आय प्रमाण पत्र
- महाराष्ट्र का निवास या मूल निवासी प्रमाण पत्र
आवेदन प्रक्रिया
पात्र छात्र भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना के लिए छात्रावास प्रबंधन और स्वाधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में पंजीकरण, आधार सत्यापन, व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करना, छात्रावास की पसंद चुनना, जरूरी दस्तावेज अपलोड करना और आवेदन जमा करना शामिल है।
स्वाधार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के लिए नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करें:
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए एचएमएएस पोर्टल पर जाएं।
- अपना उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करके पोर्टल पर पंजीकरण करें। इसके बाद ओटीपी और कैप्चा के माध्यम से अपनी जानकारी की पुष्टि करें।
- पंजीकृत उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और कैप्चा की मदद से अपने खाते में प्रवेश करें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करके आधार सत्यापन पूरा करें और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से इसकी पुष्टि करें।
- जरूरी आवेदन जानकारी चुनें, जैसे वर्ग, जाति, आय, कॉलेज का जिला, कॉलेज की तहसील, सेवा का प्रकार, शैक्षणिक वर्ष और आवेदन का प्रकार।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें, जिसमें वैवाहिक स्थिति, माता-पिता या अनाथ होने की जानकारी, जाति प्रमाण पत्र की जानकारी और निवास संबंधी जानकारी शामिल है।
- अपना वर्तमान और स्थायी पता दर्ज करें और आवेदन आगे बढ़ाने के लिए जानकारी सुरक्षित करें।
- माता-पिता की जरूरी जानकारी दर्ज करें, जिसमें पता और संपर्क की जानकारी शामिल है।
- अपनी वर्तमान पढ़ाई की जानकारी दर्ज करें, जैसे कॉलेज, पाठ्यक्रम, योग्यता का स्तर, प्रवेश का वर्ष, पढ़ाई का वर्ष, प्रवेश की तारीख और अन्य जरूरी शैक्षणिक जानकारी।
- अपनी पिछली पढ़ाई की जानकारी दर्ज करें, जैसे पाठ्यक्रम, बोर्ड या विश्वविद्यालय, पास करने का वर्ष, परिणाम, प्रतिशत, जरूरत होने पर सीजीपीए और पढ़ाई में हुए अंतराल की जानकारी।
- भरण-पोषण सहायता, दिव्यांगता, पहले सरकारी छात्रावास में प्रवेश और अपने जिले में पाठ्यक्रम उपलब्ध होने से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारी दें।
- अपने बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें और जरूरी बैंक पासबुक अपलोड करें।
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन आगे बढ़ाने से पहले अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों की जांच करें।
- अपने स्वाधार योजना के आवेदन का पूर्वावलोकन करें और सभी जानकारी तथा दस्तावेजों को ध्यान से जांचें।
- घोषणा को स्वीकार करें और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए भुगतान करें।
- आवेदन जमा करने के बाद आवेदन की स्थिति जांचें। इससे आप आवेदन और छात्रावास चयन की स्थिति देख सकते हैं। आवेदन की स्थिति वाले भाग से आवेदन पत्र और भुगतान की रसीद भी डाउनलोड की जा सकती है।
नवीनीकरण की शर्तें
चुने गए छात्रों को भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना का लाभ जारी रखने के लिए हर साल निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी।
- लाभ जारी रखने के लिए छात्र को संबंधित शैक्षणिक वर्ष पास करना होगा।
- अगर छात्र किसी शैक्षणिक वर्ष में फेल होता है, तो उस अवधि के लिए स्वाधार योजना की सहायता नहीं मिलेगी। छात्र के पास होने के बाद योजना की शर्तें पूरी करने पर सहायता दोबारा शुरू हो सकती है।
- छात्र की शैक्षणिक संस्थान में कम से कम 75% उपस्थिति होनी चाहिए।
- अगली तिमाही की सहायता राशि पाने के लिए छात्र को संस्थान से हर 3 महीने की उपस्थिति का प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
- छात्र को हर सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के अंदर संबंधित गृहपाल को जमा करना होगा।
- पूरे पाठ्यक्रम के दौरान छात्र की पढ़ाई, अनुशासन और व्यवहार संतोषजनक होना चाहिए।
- पूरे पाठ्यक्रम के दौरान छात्र को केवल एक बार एटीकेटी या किसी विषय में पिछली परीक्षा का बकाया होने की छूट मिलेगी। दूसरी बार एटीकेटी होने पर आगे की पात्रता समाप्त हो जाएगी।
- योजना का लाभ लेते समय छात्र कोई नौकरी या व्यवसाय नहीं कर सकता है।
- छात्र को उसी पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में पढ़ाई जारी रखनी होगी। अंशकालिक, दूरस्थ, बाहरी या नौकरी से जुड़े कार्यकारी पाठ्यक्रम में जाने पर पात्रता समाप्त हो जाएगी।
- छात्र को लाभ लेने की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा के अंदर रहना होगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए यह सीमा 8 वर्ष है। साथ ही, छात्र की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।
- छात्र पढ़ाई में केवल एक बार और अधिकतम 2 वर्ष तक का अंतराल ले सकता है। पढ़ाई दोबारा शुरू करने के बाद भी छात्र को योजना की अधिकतम आयु सीमा के अंदर होना चाहिए।
- छात्र को बिना कक्षा में उपस्थित हुए, बिना पढ़ाई जारी रखे या नौकरी अथवा व्यवसाय करते हुए योजना की सहायता लेते नहीं रहना चाहिए। ऐसा करने पर दी गई राशि 12% ब्याज के साथ वापस ली जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
महत्वपूर्ण लिंक
- महाराष्ट्र भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ऑनलाइन पंजीकरण
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संपर्क जानकारी
- महाराष्ट्र छात्रावास प्रबंधन प्रणाली (शिकायत और सहायता के लिए)
- टोल फ्री नंबर: 020-26127569
- ईमेल: [email protected]
- जिले के अनुसार समाज कल्याण विभाग के संपर्क विवरण
- सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के संपर्क विवरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
योजना की शर्तें पूरी करने वाले पात्र अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध छात्र स्वाधार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षणिक संस्थान के स्थान के आधार पर पात्र छात्रों को भोजन, रहने और रोजमर्रा के खर्च के लिए ₹50,000 से ₹80000 तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है।
इस योजना को महाराष्ट्र सरकार का सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग लागू करता है।
चिकित्सा और इंजीनियरिंग के छात्रों को शैक्षणिक सामग्री के लिए हर साल ₹8,000, जबकि अन्य पात्र पाठ्यक्रमों के छात्रों को हर साल ₹4,000 मिल सकते हैं।
छात्र के माता-पिता की सालाना आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सीमा लागू मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की आय सीमा के अनुसार होगी।
हां। सरकारी छात्रावास में प्रवेश के लिए पात्र लेकिन छात्रावास में जगह कम होने के कारण प्रवेश नहीं पाने वाले पात्र छात्र इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
छात्र छात्रावास प्रबंधन और स्वाधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
हां। छात्र शैक्षणिक वर्ष पास करने और जरूरी उपस्थिति बनाए रखने जैसी तय शर्तें पूरी करने पर अगले वर्ष भी योजना का लाभ ले सकता है।
फेल होने वाले शैक्षणिक वर्ष की अवधि के लिए छात्र को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पास होने के बाद योजना की शर्तें पूरी करने पर लाभ दोबारा मिल सकता है।
किसी एक स्नातक या स्नातकोत्तर विषय के लिए योजना का लाभ लेने के बाद छात्र दूसरे स्नातक या स्नातकोत्तर विषय के लिए दोबारा इस योजना का लाभ नहीं ले सकता है।
हां, सरकार ने आर्थिक सहायता राशि बढ़ा दी है। संशोधित वार्षिक सहायता छात्र के शैक्षणिक संस्थान के स्थान के आधार पर ₹50,000 से ₹80,000 तक है।
हां। चिकित्सा और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए यह राशि ₹5,000 से बढ़ाकर हर साल ₹8,000 और अन्य पात्र पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए ₹2,000 से बढ़ाकर हर साल ₹4,000 कर दी गई है।
6 अक्टूबर 2026 की मंत्रिमंडल बैठक के फैसले और समाचार रिपोर्टों में अभी संशोधित राशि लागू होने की कोई निश्चित तारीख नहीं बताई गई है। छात्रों को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में बढ़ी हुई राशि मिलने की पुष्टि मानने से पहले जारी होने वाले आधिकारिक शासन निर्णय या एचएमएएस पोर्टल पर जानकारी जांचनी चाहिए।
अगर योजनाओं के बारे में आपका कोई सवाल है, तो उसे योजना के फोरम में सबमिट करें और जवाब पाएँ:
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यह फोरम निम्न कामों के लिए एक बेहतरीन जगह है:
- सवाल पूछें: अगर आपके मन में योजना से जुड़ा कोई सवाल है या आप इस विषय के किसी पहलू के बारे में और जानकारी चाहते हैं।
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- दूसरों से जुड़ें: कम्युनिटी से जुड़ें और दूसरों से सीखें।
हम आपको इस फ़ोरम में सक्रिय रूप से भाग लेने और इस बेहतरीन रिसोर्स का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करते है।
| लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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